मोदी सरकार का नया फरमान, कागजात ना हो तब भी ना काटें चालान, लेकिन रखी ये शर्त
केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिये एक एडवाइजरी जारी की है।
देश में इसी महीने 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है, जिसके बाद से लोगों का हजारों का चालान हो रहा है, इसके साथ ही लोगों की शिकायत ये भी है कि जब वो अपनी आरसी, लाइसेंस, इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप्प ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दिखाते हैं, तो पुलिस वाले उसे वैध नहीं मानते और उनका चालान काट कर उन्हें परेशान करते हैं।पुलिस के लिये एडवाइजरी
केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिये एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक अगर वाहन चालक अपने आरसी,
ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि जानकारी अपने मोबाइल फोन के डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप्प में दिखा, तो उसे वैध माना जाए, और उनका चालान ना काटा जाए।
जबरदस्ती चालान ना करे
इतना ही नहीं एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अगर किसी वाहन चालक के पास मोबाइल फोन नहीं है, या किसी वजह से फोन चालू नहीं हो रहा है,
वो अपने कागजात प्रत्यक्ष या डिजिटल रुप से पुलिस को नहीं दिखा पा रहा है, तो पुलिस वाले उसका चालान ना करें, बल्कि खुद एम परिवहन एप्प या पुलिस के पास मौजूद ई-चालान एप्प से उस शख्स की डीटेल्स देखकर वेरिफाई करें, और शख्स का चालान ना करें।
लेकिन एक शर्त है
अगर यातायात पुलिस ने आपको रुटीन चेकिंग के दौरान रोका है, और आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आप डिजिटल रुप से अपने दस्तावेज दिखा सकते हैं,
या पुलिस खुद डिजिटल रुप से आप के दस्तावेज वेरिफाई कर सकती है, लेकिन अगर आपने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है, तो फिर उस सूरत में आपका चालान काटा जाएगा, जैसे आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, रेड लाइट जंप की है, तो पुलिस तुरंत आपका चालान काटेगी।


