अगर ट्रैफिक पुलिस ने काटा है गलत चालान, तो ऐसा करने पर नहीं भरना होगा जुर्माना
अगर आपने भी ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन किया है, इसके बावजूद चालान काटा गया है, तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है।
नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से ही लागू कर दिया गया है, नये ट्रैफिक नियमों में जुर्माने की दर को काफी बढाया गया है, नये मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है, लगातार भारी-भरकम चालान काट रही है, कई लोगों की शिकायत है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने पर भी पुलिस चालान काट दे रही है, अगर कोई एक नियम भी तोड़ता है, तो उसके ऊपर कई नियमों के उल्लंघन का मामला बनाकर भारी भरकम चालान काटा जा रहा है।ऑन स्पॉट चालान नहीं
अगर आपने भी ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन किया है, इसके बावजूद चालान काटा गया है, तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बताया कि
फिलहाल चालान टू कोर्ट किया जा रहा है, ऑन स्पॉट चालान नहीं किया जा रहा, यानी अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपके वाहन का चालान किया है, तो आपको उस इलाके के कोर्ट में जाकर चालान भरना होगा, जहां पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान काटा गया है, ट्रैफिक पुलिस ऑनस्पॉट चालान भरने के लिये किसी को भी मजबूर नहीं कर सकती।
दो विकल्प
एडवोकेट ने बताया कि जब आप चालान भरने कोर्ट जाते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं, पहला ये कि आप अपना जुर्म कबूलते हुए जुर्माना दे दें,
दूसरा विकल्प ये होता है कि आप जुर्म कबूलने से इंकार कर दें, इसके बाद कोर्ट का मामले में समरी ट्रायल होता है, अगर चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो कोर्ट से आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर आप दोषी पाये गये, तो आपको जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
गवाह का होना जरुरी
वकील ने बताया कि चालान में एक आई विटनेस के साइन का होना जरुरी है, अगर कोर्ट में मामले का समरी ट्रायल होता है, तो फिर ट्रैफिक पुलिस को विटनेस पेश करना होता है,
अगर पुलिस गवाह पेश नहीं कर पाती, तो मामला खारिज हो जाता है, पुलिस ज्यादातर मामलों में विटनेस पेश नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मामला खारिज हो जाता है, हालांकि इसके लिये समरी ट्रायल से गुजरना पड़ता है, समरी ट्रायल का मतलब होता है, मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो।
ऑनलाइन भी चुका सकते हैं चालान
अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान करती है, लेकिन उस समय आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन भी चालान भर सकते हैं
https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाकर आप आराम से चालान दे सकते हैं।



