अब बैंक से ज्यादा पैसे निकाला तो देना होगा 2 फीसदी टीडीएस, पढिये पूरी खबर
टैक्स स्लैब में मोदी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, यानी 5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का आम बजट पेश किया, बजट भाषण के दौरान मंत्री ने बताया कि अगर कोई शख्स बैंक से एक साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि निकालेगा, तो उस पर 2 फीसदी टीडीएस लगाया जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति सलाना 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा बैंक खाते से निकालता है, तो दो लाख रुपये का टैक्स देना पड़ेगा।टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
टैक्स स्लैब में मोदी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है, यानी 5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिन नौकरी पेशा लोगों की सलाना आय 5 लाख रुपये तक है,
उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वहीं 5 लाख से ज्यादा आय वाले लोगों को पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही टैक्स चुकाने होंगे।
सरचार्ज बढा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 से 5 करोड़ रुपये की आमदनी वालों पर भी सरचार्ज बढा दिया है, 2 से 5 करोड़ पर तीन फीसदी और 5 करोड़ से ज्यादा की आमदनी वालों पर 7 फीसदी सरचार्ज लगाया गया है।
इसके अलावा टैक्स स्लैब को सरल करने का प्रावधान किया गया है।
बजट में और क्या खास
मध्यम वर्ग के लिये बजट में बड़ा ऐलान हुआ है, अब 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट मिलेगी,
वहीं होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपये प्रति लीटर बढा दिया गया है।


