गुजरात सरकार ने कम किया ट्रैफिक जुर्माना, तो गडकरी ने कही बड़ी बात, हो रही खूब चर्चा

गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, कि नये कानून में बताये गये जुर्माने केन्द्र सरकार ने जुर्माने की जो रकम सुझाई थी, वो अधिकतम रकम थी।

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से देश के अलग-अलग हिस्सों से भारी-भरकम जुर्माने की खबर आ रही है, अब गुजरात सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए जुर्माने की राशि में कटौती कर दी है, आपको बता दें कि अभी तक कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी शासित एक प्रदेश ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है।

सीएम ने की घोषणा 
गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, कि नये कानून में बताये गये जुर्माने केन्द्र सरकार ने जुर्माने की जो रकम सुझाई थी, वो अधिकतम रकम थी,
विस्तृत चर्चा के बाद हमारी सरकार ने इसमें कटौती की घोषणा की है, सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जुर्माने की सेटलमेंट राशि को घटाया है, हमने मोटर व्हीकल एक्ट के ऑर्टिकल 200 के तहत अधिकार का इस्तेमाल किया है।

जुर्माना राशि घटाई
गुजरात में नये नियम के मुताबिक बिना सीट बेल्ट पर चालक को 1000 की जगह 500 देने होंगे, बिना लाइसेंस पर 5 हजार की बजाय 3 हजार, बिना आरसी 5 हजार की बजाय पहली बार 5 सौ और दूसरी बार 1 हजार का जुर्माना लगेगा। प्रदेश सरकार द्वारा  सुझाये गये नया नियम 16 सितंबर से पूरी तरह लागू हो जाएगा,
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जुर्माना घटाकर नियम तोड़ने वालों को बढावा नहीं दे रही, नया कानून लागू होने से पहले वसूले जा रहे जुर्माने से ये अब भी कई गुना ज्यादा है।

गडकरी ने क्या कहा
गुजरात सरकार द्वारा जुर्माना राशि में कटौती करने पर केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने राज्यों से इस बात की जानकारी ली है, अभी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसने ये कहा हो,
कि इस एक्ट को लागू नहीं करेंगे, कोई भी राज्य इस एक्ट से बाहर नहीं जा सकता, मुझे भरोसा है, कि लोगों की जान बचाने के लिये सभी राज्य इसे लागू करेंगे। आपको बता दें कि सेटलमेंट यानी मौके पर ही मामले का निपटारा करने को लेकर गुजरात सरकार ने एक्ट नहीं बदला है, बल्कि इसमें सेलटमेंट क्लॉज को जोड़ा है, इसके लिये नई राशि तय की है, इसी राशि की वसूली की जानी है।