आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकती ट्रैफिक पुलिस, जानिये क्या कहता है नियम
सुप्रीम कोर्ट के वकील पद्मश्री बह्मदत्त ने एक लीडिंग वेबसाइट से बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट ना तो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को गाड़ी की चाभी निकालने का अधिकार देता है, ना ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का।
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद अचानक ही ट्रैफिक पुलिस हर चौक चौराहे पर सक्रिय दिख रही है, भारी-भरकम चालान की खबरें सुर्खियां बटोर रही है, नये नियम का पालन करवाने के नाम पर ज्यादातर जगहों पर पुलिस लोगों से बदसलूकी भी कर रही है, कहीं नियम तोड़ रहे पुलिस वालों से कोई सवाल पूछने की कोशिश करता है, तो वो मारपीट पर उतारु हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज वायरल हो रहा है।चाबी निकालने की इजाजत नहीं
सुप्रीम कोर्ट के वकील पद्मश्री बह्मदत्त ने एक लीडिंग वेबसाइट से बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट ना तो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को गाड़ी की चाभी निकालने का अधिकार देता है,
ना ही आपकी गाड़ी की हवा निकालने का, एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कि पुलिस वाले वाहन चालक से बदसलूकी करें, कोई पुलिसकर्मी यदि आपको रुकने का इशारा कर रहा है, तो जांच में सहयोग कीजिए, लेकिन अगर चाबी निकाल रहा है, या हवा निकाल रहा है, तो सबूत के तौर पर वीडियो बनाइये, सबूत के साथ उनके उच्च अधिकारियों से शिकायत कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कोर्ट ले जाइये मामला
अगर उच्च अधिकारी भी उनसे मिले हुए हैं, वो लीपापोती की कोशिश में हैं, तो केस हाई कोर्ट ले जाइये, यदि आप गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में हैं, महिला या विकलांग हैं,
तो आपको फ्री कानूनी सहायता मिलेगी, इसकी मदद से पुलिसकर्मी के खिलाफ मानव अधिकार हनन का केस भी कर सकते हैं।
गुंडागर्दी का अधिकार नहीं
वकील ने कहा कि पुलिस वाले इस बात का ध्यान रखें, कि उन्हें गुंडागर्दी का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ चालान काट सकते हैं, या गाड़ी जब्त कर सकते हैं, पद्मश्री बह्मदत्त ने कहा कि एक्ट का पालन तो ठीक है,
लेकिन कानून के नाम पर पुलिस वाले बड़े पैमाने पर धन की उगाही कर रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है।


