पत्नी को छोड़ साली के साथ रह रहा शख्स, कोर्ट ने कहा लिव इन को कैसे दें मान्यता
याची की पत्नी अपने पैतृक घर में रहकर दोनों नाबालिग बेटियों का पालन पोषण कर रही हैं, दोनों के तलाक का केस भी कोर्ट में विचाराधीन है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फरीदाबाद निवासी जीजा-साली के सुरक्षा मांगने की एक याचिका को खारिज कर दिया है, साली के साथ लिव इन में रह रहे व्यक्ति ने पत्नी और रिश्तेदारों से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया, कि ये प्रेमी जोड़ा जो सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचा है, असल में जीजा-साली है, पुरुष की दो बेटियां भी है, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटियों को छोड़ साली के साथ लिव इन में रह रहा है।तलाक का केस विचाराधीन
याची की पत्नी अपने पैतृक घर में रहकर दोनों नाबालिग बेटियों का पालन पोषण कर रही हैं, दोनों के तलाक का केस भी कोर्ट में विचाराधीन है,
लेकिन पति अभी से ही साली के साथ लिव इन में रह रहा है, सुनवाई के दौरान याची ने कोर्ट से कहा कि उसे अपनी पत्नी से जान का खतरा है, इसलिये कोर्ट प्रशासन उनकी जान माल की रक्षा करे।
कैसे मान्यता दे
हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि वो कैसे याची यानी जीजा-साली के लिव इन रिलेशनशिप रिश्ते को मान्यता दे दे,
कोर्ट ने कहा कि उसे नहीं लगता कि याची की जान को किसी तरह का खतरा है, इसलिये वो इस मामले में क्यों हस्तक्षेप कर आदेश जारी करे।
सुरक्षा की मांग खारिज
इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने की मांग ना मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले की इलाके में खूब चर्चा हो रही है,
लोग इस केस को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, जल्द ही तलाक के केस में भी सुनवाई होगी।


